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यूपी में चाइनीज मांझे से मौत पर अब दर्ज होगा हत्या का केस, सीएम योगी ने दिए प्रदेशव्यापी छापेमारी के निर्देश

 लखनऊ (उत्तर प्रदेश):

उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के कारण हो रहे हादसों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब से प्रदेश में चाइनीज मांझे की वजह से होने वाली किसी भी मौत को सामान्य हादसा नहीं, बल्कि 'हत्या' माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ हत्या (मर्डर) की धाराओं में केस दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे से मौत पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोटो : up prime news 







हाल ही में लखनऊ में हुई एक दुखद घटना के बाद मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल किया कि जब राज्य में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लागू है, तो इसके बावजूद यह बाजार में कैसे उपलब्ध हो रहा है? सीएम योगी ने पुलिस महानिदेशक और सभी जिला कप्तानों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर अवैध मांझे की बिक्री, भंडारण और सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त किया जाए।

गौरतलब है कि 4 फरवरी को लखनऊ में बाइक से जा रहे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (MR) की गर्दन चाइनीज मांझे की चपेट में आने से कट गई थी। गंभीर रूप से घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना ने प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनहानि को रोकने के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

खबर का बैकग्राउंड:

चाइनीज मांझा प्लास्टिक या सिंथेटिक धागे से बना होता है, जिस पर कांच या लोहे के चूरे की परत चढ़ाई जाती है। यह बेहद धारदार और अटूट होता है, जो दोपहिया वाहन चालकों और पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होता है। घातक होने के कारण सरकार ने इसकी बिक्री पर बहुत पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन चोरी-छिपे इसकी बिक्री जारी है।

पब्लिक इम्पैक्ट:

सरकार के इस सख्त फैसले से अवैध रूप से मांझा बेचने वाले दुकानदारों में डर पैदा होगा, जिससे इसकी उपलब्धता कम हो सकती है। सड़कों पर चलने वाले बाइक सवारों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। साथ ही, हत्या का केस दर्ज होने के प्रावधान से लोग इस खतरनाक मांझे का इस्तेमाल करने से बचेंगे, जिससे भविष्य में ऐसे जानलेवा हादसों में कमी आने की उम्मीद है।

UP Prime News एनालिसिस:

यह निर्णय कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति को दर्शाता है। केवल प्रतिबंध लगाना काफी नहीं है, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला पर प्रहार करना और जवाबदेही तय करना ही ऐसे अवैध कारोबार को रोकने का एकमात्र प्रभावी तरीका है।

लखनऊ | UP Prime News

Published: February 05, 2026 | 12:11 PM IST

By UP Prime News Desk


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