UP Prime News: Bhadohi में नाबालिग से डेढ़ साल तक दरिंदगी, दोषी को 20 साल का कठोर कारावास और ₹20,000 जुर्माना
एक दर्दनाक दास्तान का अंत: न्याय की जीत, दोषी को मिली कड़ी सज़ा
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से सामने आई एक हृदयविदारक घटना में, एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। दोषी शैलेंद्र माली (23) पर 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का डेढ़ साल तक अपहरण और बलात्कार करने का आरोप था, जिसमें वह दोषी पाया गया। कोर्ट ने दोषी पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया है, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। यह सज़ा त्वरित और प्रभावी कानूनी कार्रवाई का परिणाम है।
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| सांकेतिक फोटो :-up prime news |
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो), धीरज शुक्ला ने बताया कि यह मामला भदोही जिले के एक गांव का है। शैलेंद्र माली ने आठवीं कक्षा की छात्रा के साथ डेढ़ साल तक बलात्कार किया, जिसके कारण लड़की गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया।
पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी दी कि पीड़िता के पिता ने मई 2024 में माली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद, पीड़िता को बरामद किया गया और मेडिकल जांच में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई।
कानूनी प्रक्रिया और न्याय की राह:
पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया और उसे नारी निकेतन भेज दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और फिर मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। पुलिस ने इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की, जिसके चलते दोषी को इतनी कड़ी सज़ा मिल पाई है।
यह मामला दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और न्यायपालिका महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर कितनी गंभीर है। ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर सज़ा यह सुनिश्चित करती है कि अपराधियों को उनके कुकर्मों का परिणाम भुगतना पड़े और समाज में एक मजबूत संदेश जाए।

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