UP में बड़ी हलचल! बिजनौर DM का सरकारी बंगला होगा कुर्क, मुरादाबाद कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
मुरादाबाद/बिजनौर: उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुरादाबाद की एक अदालत ने बिजनौर के जिलाधिकारी (DM) के सरकारी आवास को कुर्क करने का कड़ा आदेश जारी कर दिया। यह मामला जमीन अधिग्रहण के मुआवजे से जुड़ा है, जिसमें प्रशासन की लापरवाही पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
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| कोर्ट सांकेतिक फोटो :- up prime news |
क्या है पूरा मामला? (UP Prime News की रिपोर्ट)
कोर्ट ने क्यों लिया इतना सख्त फैसला?
प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई ठोस जवाब दाखिल नहीं किया गया। पहले भी 41(2) CPC के तहत नोटिस और आदेश 21 नियम 37 CPC की कार्रवाई की जा चुकी थी, लेकिन डीएम कार्यालय ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अंततः कोर्ट ने आदेश 21 नियम 54 CPC के तहत बिजनौर कलेक्टर के राजकीय आवास (डीएम बंगला) को कुर्क करने का आदेश दे दिया।
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कुर्की के दौरान क्या होगा?
बिजनौर कलेक्टर अपने इस आवास को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। इस संपत्ति का उपयोग किसी भी आर्थिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, कार्यालय की क्षमता के अनुसार वे फिलहाल इसमें रह सकेंगे, लेकिन संपत्ति कानूनी रूप से कुर्क मानी जाएगी।

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