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सहारनपुर में शादी की खुशियां मातम में बदलीं: हर्ष फायरिंग में जान लेने वाला आरोपी रिवॉल्वर समेत गिरफ्तार

 उत्तर प्रदेश (सहारनपुर):

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां एक शादी समारोह के दौरान की गई 'हर्ष फायरिंग' ने एक परिवार की खुशियों को उम्र भर के गम में बदल दिया। थाना मंडी पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। यह घटना समाज में उत्सवों के दौरान हथियार लहराने और फायरिंग करने की खतरनाक प्रवृत्ति पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है।

सहारनपुर पुलिस की गिरफ्त में हर्ष फायरिंग का आरोपी रोहित कुमार
सहारनपुर हर्ष फायरिंग हत्याकांड आरोपी गिरफ्तारी

जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना 19 और 20 फरवरी की दरमियानी रात की है। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रामलीला भवन में एक विवाह समारोह का रिसेप्शन चल रहा था। मेहमान खाने-पीने और जश्न में डूबे थे, तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहत गूंज उठी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जोश में आकर की गई इस हर्ष फायरिंग के दौरान एक गोली वहां मौजूद 50 वर्षीय शिवचरण को जा लगी। गोली लगते ही शिवचरण लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े, जिससे वहां भगदड़ मच गई। आनन-फानन में घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इस दुखद घटना के बाद मृतक के बेटे हर्षित रोहिला ने थाना कोतवाली मंडी में लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई थी। मामले की गंभीरता और सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) सहारनपुर ने तत्काल पुलिस टीमों को आरोपी की तलाश में लगाया। पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल नेतृत्व में थाना मंडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी रोहित कुमार पुत्र कृष्णपाल, जो कि जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के सरस्वती विहार का निवासी है, को बाबा लालदास मंदिर गेट के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

तलाशी के दौरान पुलिस ने रोहित के कब्जे से घटना में प्रयुक्त .32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा 27/30 की बढ़ोतरी भी की है। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वाले और उत्सवों में जानलेवा हथियारों का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।

खबर का बैकग्राउंड:

उत्तर प्रदेश में हर्ष फायरिंग को लेकर कड़े कानून होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई शादियों में दूल्हे या मेहमानों द्वारा की गई फायरिंग में मासूमों और बुजुर्गों की जान गई है। सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार ने लाइसेंसी हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन और फायरिंग पर सख्त पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन जागरूकता और डर की कमी के कारण ऐसी घटनाएं बार-बार दोहराई जाती हैं।

पब्लिक इम्पैक्ट:

इस घटना का आम जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा है। लोग अब सार्वजनिक समारोहों में जाने से कतराने लगे हैं, जहां हथियारों का प्रदर्शन आम बात हो गई है। हर्ष फायरिंग न केवल एक कानूनी अपराध है, बल्कि यह एक सामाजिक बुराई भी है जो बेगुनाह लोगों की जान ले लेती है। इस गिरफ्तारी से जनता में यह संदेश गया है कि पुलिस ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी, जिससे समाज में सुरक्षा का भाव पैदा होगा।

UP Prime News एनालिसिस:

हर्ष फायरिंग की घटनाएं काननी सख्ती के साथ-साथ सामाजिक चेतना की कमी को भी दर्शाती हैं। जब तक लोग 'लाइसेंसी हथियार' को सुरक्षा के बजाय 'शान' का प्रतीक मानकर उसका दुरुपयोग करेंगे, तब तक ऐसी दुखद मौतें होती रहेंगी।

सहारनपुर | UP Prime News

Published:  | February 21, 2026 | 09:36  AM IST

By UP Prime News Desk















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